इंदौर। मप्र के चर्चित हनीट्रैप मामले की एसआईटी की बजाय सीबीआई से जांच कराए जाने के मसले पर इंदौर हाई कोर्ट ने सोमवार को बहस के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है।
डिवीजन बेंच में आज की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता दिग्विजय सिंह की ओर से एडवोकेट मनोहर दलाल ने एसआईटी पर आरोप लगाते हुए पूरे मामले का अनुसंधान सीबीआई से कराने की मांग की ।
इसी के चलते याचिकाकर्ता ने वीडियो सीडी भी कोर्ट को सौंपी थी। शासन की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर ने पक्ष रखा और एसआईटी द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही की जानकारी कोर्ट को दी।
हनीट्रैप केस में फरियादी हरभजन सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट अविनाश सिरपुरकर ने केस से संबंधित ऑडियो वीडियो वायरल होने पर रोक लगाने और सुरक्षा दिए जाने की मांग की। सभी के पक्ष कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है।
रिपोर्ट कंवलजीत सिंह सैनी ibn24x7news इंदौर
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