संवाददाता- मो0 आलम शेख फैजाबाद
फैजाबाद - जिलाधिकारी डा अनिल कुमार पाठक ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियो की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारम्भ की गई है। जिसके तहत नगरीय निकाय, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को कार्यक्रम आयोजित करने के लिये अधिकृत किया गया है। जिसके तहत कन्या के दाम्यपत्य जीवन में खुशहाली में गृहस्थी की स्थापना हेतु 20 हजार रूपये कन्या के खाते में भेजी जायेगी।
जबकि विधवा, परित्यक्ता व तालाक शुदा कन्या के मामलो में यह धनराशि 25 हजार रूपये दी जायेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त विवाह संस्कार के लिये कन्या के कपड़े, बीछिया, पायल चांदी के तथा सात बर्तन हेतु 10 हजार रूपये की व्यवस्था की गई हे किन्तु विधवा परित्यक्ता व तालाक शुदा कन्या के मामलें में यह धनराशि 5 हजार होगी। सामग्री की गुणवत्ता व मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें दो महिला अधिकारी सदस्य होगी।
सामुहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत प्रकाश आदि की व्यवस्था हेतु 5 हजार प्रति जोड़ा ग्रामीण एवं शहरी निकाय स्तर पर गठित विवाह समिति को दिया जायेगा। एक जोड़े के विवाह पर शासन द्वारा अधिकतम 35 हजार रूपये का व्ययभार वहन किया जायेगा। एक सामुहिक विवाह कार्यक्रम में कम से कम 10 जोड़ो का विवाह होना आवश्यक है। उक्त योजना के तहत यह आवश्यक है कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। कन्याध्कन्या के अभिवाहक, निराश्रत, निर्धन व जरूरतमन्द हो। विवाह हेतु कन्या की न्यूनतम आयु 18 व वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। आयु की पुष्टि के लिये स्कूल शैक्षिक रिकार्ड जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। सम्बन्धित लाभार्थी को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा, अधिक जानकारी के लिये जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, नगर पंचायत समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्संख्यक कल्याण अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। उन्होनें बताया कि उक्त मद में शासन से र्प्याप्त धनराशि प्राप्त हो गयी है।
फैजाबाद - जिलाधिकारी डा अनिल कुमार पाठक ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियो की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारम्भ की गई है। जिसके तहत नगरीय निकाय, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को कार्यक्रम आयोजित करने के लिये अधिकृत किया गया है। जिसके तहत कन्या के दाम्यपत्य जीवन में खुशहाली में गृहस्थी की स्थापना हेतु 20 हजार रूपये कन्या के खाते में भेजी जायेगी।
जबकि विधवा, परित्यक्ता व तालाक शुदा कन्या के मामलो में यह धनराशि 25 हजार रूपये दी जायेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त विवाह संस्कार के लिये कन्या के कपड़े, बीछिया, पायल चांदी के तथा सात बर्तन हेतु 10 हजार रूपये की व्यवस्था की गई हे किन्तु विधवा परित्यक्ता व तालाक शुदा कन्या के मामलें में यह धनराशि 5 हजार होगी। सामग्री की गुणवत्ता व मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें दो महिला अधिकारी सदस्य होगी।
सामुहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत प्रकाश आदि की व्यवस्था हेतु 5 हजार प्रति जोड़ा ग्रामीण एवं शहरी निकाय स्तर पर गठित विवाह समिति को दिया जायेगा। एक जोड़े के विवाह पर शासन द्वारा अधिकतम 35 हजार रूपये का व्ययभार वहन किया जायेगा। एक सामुहिक विवाह कार्यक्रम में कम से कम 10 जोड़ो का विवाह होना आवश्यक है। उक्त योजना के तहत यह आवश्यक है कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। कन्याध्कन्या के अभिवाहक, निराश्रत, निर्धन व जरूरतमन्द हो। विवाह हेतु कन्या की न्यूनतम आयु 18 व वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। आयु की पुष्टि के लिये स्कूल शैक्षिक रिकार्ड जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। सम्बन्धित लाभार्थी को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा, अधिक जानकारी के लिये जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, नगर पंचायत समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्संख्यक कल्याण अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। उन्होनें बताया कि उक्त मद में शासन से र्प्याप्त धनराशि प्राप्त हो गयी है।
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