रिपोर्ट शिव विशाल पांडेय ibn24x7news इलाहाबाद
इलाहाबाद : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव एक बार फिर टल गया है। अब निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान एक दिसंबर को यहां वोट पड़ेंगे। ऐसा मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रह गए वकीलों को सदस्यता शुल्क जमा करने का मौका देने के कारण करना पड़ा।
हाईकोर्ट को तीन न्यायाधीशों की वृहद पीठ ने सदस्यता शुल्क जमा करने की तारीख तीन नवंबर तक बढ़ाते हुए चुनाव कार्यक्रम संशोधित कर दिया है। वकील अब बकाया सदस्यता शुल्क दो व तीन नवंबर को जमा कर सकेंगे। ऐसे सदस्यों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल, न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता एवं न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की वृहद पीठ ने घनश्याम दुबे की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता यूएन शर्मा, विक्रांत पांडेय व अन्य की संशोधन अर्जी को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है।
वृहद पीठ के समक्ष संशोधन अर्जी दाखिल कर सदस्यता शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता यूएन शर्मा, वीसी श्रीवास्तव आदि ने कोर्ट को बताया कि 26 नवंबर को नगर निगम का चुनाव होना है। इस स्थिति में बार का चुनाव 24 नवंबर को कराना मुमकिन नहीं है। पर्याप्त संख्या के सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इस पर कोर्ट ने मतदान की तिथि बढ़ाकर एक दिसंबर तक करने का आदेश दिया है।
सदस्यता शुल्क की तिथि बढ़ाते हुए वृहद पीठ ने अंतरिम कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत से कहा है कि तीन नवंबर को शाम पांच बजे बाद कोई भी रसीद न काटी जाए। इसके बाद मतदाता सूची को संशोधित कर 31 अगस्त 2017 तक का बकाया जमा करने वाले सदस्यों का नाम शामिल किया जाए। यह सूची वन बार वन वोट का विकल्प भरने वाले 10558 सदस्यों से ही होगी।
संशोधित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 10 नवंबर से 13 नवंबर तक नामांकन पत्र मिलेंगे और जमा किए जा सकेंगे। नाम वापसी के लिए 14 नवंबर और नामांकन पत्रों की जांच के लिए 15 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। 16 नवंबर को वैध प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी जबकि मतदान एक दिसंबर को सुबह 10 से शाम पांच बजे तक होगा।
इलाहाबाद : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव एक बार फिर टल गया है। अब निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान एक दिसंबर को यहां वोट पड़ेंगे। ऐसा मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रह गए वकीलों को सदस्यता शुल्क जमा करने का मौका देने के कारण करना पड़ा।
हाईकोर्ट को तीन न्यायाधीशों की वृहद पीठ ने सदस्यता शुल्क जमा करने की तारीख तीन नवंबर तक बढ़ाते हुए चुनाव कार्यक्रम संशोधित कर दिया है। वकील अब बकाया सदस्यता शुल्क दो व तीन नवंबर को जमा कर सकेंगे। ऐसे सदस्यों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल, न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता एवं न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की वृहद पीठ ने घनश्याम दुबे की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता यूएन शर्मा, विक्रांत पांडेय व अन्य की संशोधन अर्जी को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है।
वृहद पीठ के समक्ष संशोधन अर्जी दाखिल कर सदस्यता शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता यूएन शर्मा, वीसी श्रीवास्तव आदि ने कोर्ट को बताया कि 26 नवंबर को नगर निगम का चुनाव होना है। इस स्थिति में बार का चुनाव 24 नवंबर को कराना मुमकिन नहीं है। पर्याप्त संख्या के सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इस पर कोर्ट ने मतदान की तिथि बढ़ाकर एक दिसंबर तक करने का आदेश दिया है।
सदस्यता शुल्क की तिथि बढ़ाते हुए वृहद पीठ ने अंतरिम कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत से कहा है कि तीन नवंबर को शाम पांच बजे बाद कोई भी रसीद न काटी जाए। इसके बाद मतदाता सूची को संशोधित कर 31 अगस्त 2017 तक का बकाया जमा करने वाले सदस्यों का नाम शामिल किया जाए। यह सूची वन बार वन वोट का विकल्प भरने वाले 10558 सदस्यों से ही होगी।
संशोधित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 10 नवंबर से 13 नवंबर तक नामांकन पत्र मिलेंगे और जमा किए जा सकेंगे। नाम वापसी के लिए 14 नवंबर और नामांकन पत्रों की जांच के लिए 15 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। 16 नवंबर को वैध प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी जबकि मतदान एक दिसंबर को सुबह 10 से शाम पांच बजे तक होगा।
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