देवरिया - मतदाता की पहचान प्रदर्शित करने वाले मत पत्र होगा अवैध - ibn24x7news
test banner
loading...

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here
loading...

Monday, November 27, 2017

देवरिया - मतदाता की पहचान प्रदर्शित करने वाले मत पत्र होगा अवैध

रिपोर्ट अग्रसेन विश्वकर्मा IBN24x7 News

 पोस्टल  वैलेट पर चिन्ह ही होगा मान्य’’-मुख्य विकास अधिकारी
   
देवरिया कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के तहत मतगणना कार्य को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सुजीत कुमार के निर्देशानुसार आहूत बैठक की अध्यक्षता के दौरान मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने सभी निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारियों को उक्त से अवगत कराने के साथ ही निर्देशित करते हुए कहा है कि मतगणना के कार्य को अत्यन्त व्यवस्थित, विधिवत, पारदर्शी एवं सुचारु रुप से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेगें।

उन्होने यह भी कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में मतगणना एवं परिणाम की घोषणा का कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील होता है। थोडी सी चूक से पूरी पारदर्शिता प्रभावित होने की संभावना होती है। इसलिये आप सभी अपने दायित्वो को पूरी सजगता निष्पक्षता एवं मनोयोग से सम्पादित करेगें। मतगणना आगामी 01 दिसम्बर को प्रातः 08 बजे से प्रारम्भ होकर गणना समाप्ति तक जारी रहेगा।

      मुख्य विकास अधिकारी ने मतगणना की प्रक्रियाओ एवं व्यवस्थाओं को अवगत कराते हुए कहा कि एक सहायक रिर्टनिंग आफिसर के अन्तर्गत आने वाले सभी मतो की गणना एक कक्ष में करायी जायेगी। मतगणना हाल के अन्दर रिर्टनिंग आफिसर के मेज पर लाउड स्पीकर सेट की व्यवस्था होगी। उसका प्रसारण केन्द्र के बाहर भी कराया जायेगा।  उन्होने कहा कि एक वार्ड के सभी पोलिंग स्टेशन की गणना एक ही मेज पर होगी।

मतगणना के प्रांगण की 200 मीटर की परिधि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा वाहन प्रवेश नही करेगा। सुरक्षा कर्मियो के अलावा कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर मतगणना परिसर में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नही होने दिया जायेगा। मतगणना केन्द्र के अन्दर मेज के निकट उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता या उसके मतगणना अभिकर्ता तीनो में से कोई एक व्यक्ति ही एक समय में ही उपस्थित रह सकता है।

उन्होने यह भी बताया कि किसी लाभ के पद धारक व शस्त्र धारक को गणना अभिकर्ता के रुप में नियुक्त नही किया जायेगा।
           श्री त्यागी ने यह भी कहा कि मतगणना मेज पर एक मतगणना पर्वेक्षक तथा चार मतगणना सहायक तैनात रहेगें। अध्यक्ष एवं सदस्यो के मतो की गणना हेतु अलग-अलग टेबुल लगेगें तथा संबंधित वार्ड के प्रत्येक मतदान स्थल के दोनो पदो की मतगणना साथ-साथ की जायेगी। मतगणना कार्य की वीडियोग्राफी सभी कक्षो की, की जायेगी।
        मुख्य विकास अधिकारी ने आगे बताया कि रिर्टनिंग  अधिकारी द्वारा पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही परिणाम की घोषणा की जायेगी तथा विजयी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निर्धारित प्रारुप पर प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। उन्होने मत पत्रो के अवैध होने की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि शुभन्क चिन्ह/पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न होने पर मतपत्र अवैध होगा।

उन्होने कहा कि लाटरी के माध्यम से परिणाम की स्थिति आने पर सम्पन्न करने की प्रक्रिया का अंकन करके प्रत्याशियो/गणना एजेन्टो के हस्ताक्षर अवश्य ही करा लिये जाये। मतगणना एक ही पाली में सम्पन्न होगी। मतगणना परिसर में मोबाईल प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना अभिकर्ताओं के पास/पहचान पत्र ससमय जारी कर दिया जाये। मतगणना संबंधित प्रक्रिया के निर्धारित प्रपत्रो पर पठनीय अंकन किया जाये। 

       बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी मनोज कुमार, जिला विकास अधिकारी श्री कृष्ण पाण्डेय, परियोजना निदेशक रविशंकर राय, उपजिलाधिकारी गण सहित निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी गण एवं कार्मिक व्यवस्था से जुडे अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here