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Thursday, October 5, 2017

*आतिशबाजी का विक्रय करने वाले संचालक के विरुद्ध कड़ी हो सकती है कार्रवाई*

सुल्तानपुर
सुल्तानपुर 4 अक्टूबर DM जिला मजिस्ट्रेट हरविंद्र सिंह ने बताया कि आगामी सत्र 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर की अवधि में नगर क्षेत्र में प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थल पर आतिशबाजी की दुकानें लगाए जाने हेतु तथा अस्थाई लाइसेंस प्रदान किया जाना है बताया कि लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदकों
को आवेदन पत्र आगामी 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक कार्यक्रम दिवस में कलेक्टर के अयुध पर प्राप्त किए जाएंगे तथा अस्थाई लाइसेंस में उल्लिखित अस्थल के अतिरिक्त अन्य किसी स्थल पर आतिशबाजी का विक्रय करने पर आतिशबाजी की दुकान व दुकानदारों पर संचालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सकती है
रिपोर्ट रमेश कुमार
Ibn24x7news 

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