शहडोल(मध्यप्रदेश):अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि का वितरण संवेदनशीलता के साथ करें - कमिश्नर
शहडोल - कमिश्नर शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों को राहत राषि का वितरण संवेदनषीलता से करने के निर्देष अधिकारियों को दिये हैं। कमिष्नर ने अधिकारियों को निर्देषित करते हुये कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों के राहत राषि वितरण में किसी भी स्थिति में विलंब नहीं होना चाहिए। कमिष्नर ने निर्देषित किया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों के न्यायालयीन प्रकरणों में न्यायालय में गवाही देने आने वाले गवाहों को दिया जाने वाला यात्रा व्यय की राषि के भुगतान प्रक्रिया को भी सुचारू बनायें। कमिष्नर शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन ने उक्त निर्देष अत्याचार निवारण अधिनियम की संभाग स्तरीय माॅनीटरिंग कमेटी में अधिकारियों को दिये। कमिष्नर ने अधिकारियों को निर्देषित करते हुये कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों की हत्या के प्रकरणों में आश्रितों को मासिक निर्वाह भत्ता समय पर देना सुनिष्चित किया जाये और आश्रितों को स्वरोजगार से भी जोड़ा जाये। कमिष्नर ने शहडोल संभाग के सभी कलेक्टरों को निर्देष दिए हैं कि वे समाज में सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिये अस्पृष्यता निवारण षिविरों का आयोजन भी करना सुनिष्चित करायें। बैठक में कमिष्नर द्वारा जिलेवार पुलिस थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अत्याचार प्रकरणो की समीक्षा की तथा निर्देष दिये कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार के प्रकरणों में अनुसंधान कर समय में चालान पेष किये जायें। कमिष्नर ने निर्देष दिये कि जिन प्रकरणों मे जाति प्रमाण पत्रों के कारण कार्यवाही लंबित है ऐसे प्रकरणों से संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखें कि वे पीड़ितों को तत्काल जाति प्रमाण पत्र जारी करें। बैठक में कमिष्नर द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि शहडोल जिले में 7 आरोपियों को सजा हुई है, उमरिया में 6 एवं अनूपपुर जिले में 7 प्रकरणों में आरोपियों को सजा हुई है। बैठक में कमिष्नर द्वारा निर्देषित किया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार प्रकरणों के मामले में अधिसंख्य आरोपी किन कारणों से बरी हुये इसकी समीक्षा के भी निर्देष लोक अभियोजन अधिकारियों को दिये। बैठक में उप पुलिस महानिरीक्षक शहडोल रेंज श्री पी.एस.उइके, कलेक्टर अनूपपुर श्रीमती अग्रहरी पी., पुलिस अधीक्षक शहडोल श्री कुमार सौरव, अपर कलेक्टर उमरिया, संयुक्त आयुक्त श्री जे.के.जैन, उपायुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग श्री जगदीष सरवटे, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री नरोत्तम वरकड़े एवं लोक अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट तीरथ पनिका ibn24x7news मध्यप्रदेश
शहडोल - कमिश्नर शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों को राहत राषि का वितरण संवेदनषीलता से करने के निर्देष अधिकारियों को दिये हैं। कमिष्नर ने अधिकारियों को निर्देषित करते हुये कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों के राहत राषि वितरण में किसी भी स्थिति में विलंब नहीं होना चाहिए। कमिष्नर ने निर्देषित किया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों के न्यायालयीन प्रकरणों में न्यायालय में गवाही देने आने वाले गवाहों को दिया जाने वाला यात्रा व्यय की राषि के भुगतान प्रक्रिया को भी सुचारू बनायें। कमिष्नर शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन ने उक्त निर्देष अत्याचार निवारण अधिनियम की संभाग स्तरीय माॅनीटरिंग कमेटी में अधिकारियों को दिये। कमिष्नर ने अधिकारियों को निर्देषित करते हुये कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों की हत्या के प्रकरणों में आश्रितों को मासिक निर्वाह भत्ता समय पर देना सुनिष्चित किया जाये और आश्रितों को स्वरोजगार से भी जोड़ा जाये। कमिष्नर ने शहडोल संभाग के सभी कलेक्टरों को निर्देष दिए हैं कि वे समाज में सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिये अस्पृष्यता निवारण षिविरों का आयोजन भी करना सुनिष्चित करायें। बैठक में कमिष्नर द्वारा जिलेवार पुलिस थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अत्याचार प्रकरणो की समीक्षा की तथा निर्देष दिये कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार के प्रकरणों में अनुसंधान कर समय में चालान पेष किये जायें। कमिष्नर ने निर्देष दिये कि जिन प्रकरणों मे जाति प्रमाण पत्रों के कारण कार्यवाही लंबित है ऐसे प्रकरणों से संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखें कि वे पीड़ितों को तत्काल जाति प्रमाण पत्र जारी करें। बैठक में कमिष्नर द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि शहडोल जिले में 7 आरोपियों को सजा हुई है, उमरिया में 6 एवं अनूपपुर जिले में 7 प्रकरणों में आरोपियों को सजा हुई है। बैठक में कमिष्नर द्वारा निर्देषित किया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार प्रकरणों के मामले में अधिसंख्य आरोपी किन कारणों से बरी हुये इसकी समीक्षा के भी निर्देष लोक अभियोजन अधिकारियों को दिये। बैठक में उप पुलिस महानिरीक्षक शहडोल रेंज श्री पी.एस.उइके, कलेक्टर अनूपपुर श्रीमती अग्रहरी पी., पुलिस अधीक्षक शहडोल श्री कुमार सौरव, अपर कलेक्टर उमरिया, संयुक्त आयुक्त श्री जे.के.जैन, उपायुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग श्री जगदीष सरवटे, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री नरोत्तम वरकड़े एवं लोक अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट तीरथ पनिका ibn24x7news मध्यप्रदेश
No comments:
Post a Comment