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Monday, December 11, 2017

इलाहबाद - फीस नियंत्रण विधेयक ने प्राइवेट स्कूलों को दी खुली छूट

Ibn24x7news शिव विशाल पाण्डेय

इलाहाबाद : प्राइवेट स्कूलों में शुल्क नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार के विधेयक का विरोध शुरू हो गया है। विधेयक के तमाम प्रावधानों को लेकर आशंका जताई जा रही है। फीस निर्धारण में अभिभावकों की भूमिका समाप्त करने और हर साल फीस वृद्धि का अधिकार देने संबंधी प्राविधानों पर भी सवाल उठ रहे हैं।

माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि यह विधेयक अभिभावकों को कोई राहत देने वाला नहीं है। बल्कि प्राइवेट स्कूल संचालकों को शुल्क बढ़ाने का वैधानिक अधिकार (लाइसेंस) प्रदान करने वाला साबित होगा।
इस विधेयक में सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि ये स्कूल अब शिक्षा के सामाजिक सरोकार के माध्यम न होकर पूंजी आधारित व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं। विधेयक में कुल वसूले गये शुल्क में से कितना अंश शिक्षकों के वेतन भत्तों पर खर्च करना है इस पर भी कोई पाबंदी नहीं है।

विधेयक की धारा तीन में स्कूल मालिकों को स्कूल की नई शाखा खोलने व नये स्कूल खोलने के लिए पूंजी जुटाने के उद्देश्य से छात्रों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने का अधिकार दे दिया गया है।

श्री द्विवेदी ने बताया कि संघ ने 7 मई को माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा को इसी विषय पर विधेयक का प्रारूप सौंपा गया था जिसमें शुल्क निर्धारण में अभिभावकों की भागीदारी तथा एक निश्चित भाग शिक्षकों के वेतन आदि पर खर्च सहित अनेक सुझाव दिये गये थे।

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