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Wednesday, December 6, 2017

इलाहाबाद - सभी थानों में सीसीटीवी कैमरों के लिए छह माह का समय

रिपोर्ट शिव विशाल पाण्डेय

इलाहाबाद - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी थानों सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए छह माह का समय दिया है।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने महाराजगंज के विनय कुमार पांडेय की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका में पुलिस उत्पीड़न से अभिरक्षा में मौत की घटनाओं की निगरानी के लिए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई थी।

 याची का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु केस में थानों व पुलिस के लिए गाइडलाइन जारी की है और राष्ट्रीय मानवाधिकर आयोग ने भी राज्य सरकार को थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है।

 राज्य सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने कोर्ट बताया कि प्रदेश में 1525 पुलिस थानों में से 1048 थानों में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। 477 थानों के लिए सरकार ने बजट जारी किया गया है। जल्द ही सभी थानों में कैमरे लग जाएंगे।

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