संवाददाता- मो0 आलम शेख भेलसर फैजाबाद
भेलसर फैज़ाबाद - रूदौली कोतवाली क्षेत्र की भेलसर चौकी अंतर्गत भेलसर गांव निवासी मोहम्मद इरशाद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैज़ाबाद को एक शिकायती पत्र देकर अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई जिसमें लिखा कि 20 नवम्बर को8,30 बजे सुबह कलाम कुरैशी ,व मोहम्मद मुर्सलीन अम्बेडकर नगर व तीन अन्य बदमाशों को लेकर प्रार्थी इरशाद अहमद के दरवाजे पर आकर प्रार्थी व परिवार को भद्दी भद्दी गालियां दी और जन से मार डालने की धमकी दी ।
जबकि पड़ोसी ,कलाम कुरैशी पुत्र इस्लाम कुरैशी व गजाला पुत्री कलाम और प्रार्थी की भाभी हिना कौसर को बहला फुसला कर 25 अक्टूबर को लगभग प्रातः 5,30 बजे प्रार्थी की माता के कमरे में माता व प्रार्थी की बहन के रखे जेवरातों को चोरी करा लिया और चोफी पर पर्दा डालने के लिए प्रार्थी की ही भाभी से उक्त कमरे में आग लगवा दिया और हिना कौसर द्दारा चोरी किये गए जेवरात की कीमत लगभग साढ़े तीन लाख रुपये के जेवर को कलाम व गजाला को ले जाकर दे दिया है और हिना द्दारा आग लगाने से प्रार्थी इरशाद अहमद की माता के कमरे में रखे सामानों के अलावा उसमें रखा प्रार्थी का पासपोर्ट ,पासबुक,व प्रार्थी के भाई अख्तर की पास बुक और दो चेक बुक विजली की पास बुक व 60000 हजार रुपये नगद लगभग 2500 सौ रुपये सऊदी रियाल जलकर राख हो गया।
और जब पुलिस से शिकायत करने की बात की गई तो तब हिना कौसर ने बताया कि मुझसे कलाम व गजाला ने जेवरात चोरी कराया है और उन्होंने कहा कि कमरे में आग लगा देना जिससे चोरी का सबूत मिट जाए तब हिना ने अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कलाम के घर जो चोरी के जेवरात रख आई थी उनसे लाने का यकीन दिलाया जबकि चोरी गए पूरे जेवरात नहीं का सकी और जेवरात मांगने पर फौजदारी पर आमादा हो गए। जिसकी लखित शिकायत प्रार्थी इरशाद अहमद ने कोतवाली रुदौली में दिया लेकिन विपक्षी की ऊंची पहुंच के कारण रिपोर्ट नहीं लखी गई उसके बाद प्रार्थी ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ,पुलिस महानिदेशक लखनऊ व पुलिस महानिरीक्षक फैज़ाबाद को दिया लेकिन कोई कार्य वही न होने पर पार्थी ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय में धारा 156/3 के तहत कलाम कुरैशी ,पुत्र इस्लाम निवासी भेलसर व मोहम्मद मुर्सलीन निवासी विलास पुर थाना इब्राहिम पुर अम्बेडकर नगर आदि के विरुद्ध दण्डात्मक कार्य वही किये जाने की मांग की है।
भेलसर फैज़ाबाद - रूदौली कोतवाली क्षेत्र की भेलसर चौकी अंतर्गत भेलसर गांव निवासी मोहम्मद इरशाद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैज़ाबाद को एक शिकायती पत्र देकर अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई जिसमें लिखा कि 20 नवम्बर को8,30 बजे सुबह कलाम कुरैशी ,व मोहम्मद मुर्सलीन अम्बेडकर नगर व तीन अन्य बदमाशों को लेकर प्रार्थी इरशाद अहमद के दरवाजे पर आकर प्रार्थी व परिवार को भद्दी भद्दी गालियां दी और जन से मार डालने की धमकी दी ।
जबकि पड़ोसी ,कलाम कुरैशी पुत्र इस्लाम कुरैशी व गजाला पुत्री कलाम और प्रार्थी की भाभी हिना कौसर को बहला फुसला कर 25 अक्टूबर को लगभग प्रातः 5,30 बजे प्रार्थी की माता के कमरे में माता व प्रार्थी की बहन के रखे जेवरातों को चोरी करा लिया और चोफी पर पर्दा डालने के लिए प्रार्थी की ही भाभी से उक्त कमरे में आग लगवा दिया और हिना कौसर द्दारा चोरी किये गए जेवरात की कीमत लगभग साढ़े तीन लाख रुपये के जेवर को कलाम व गजाला को ले जाकर दे दिया है और हिना द्दारा आग लगाने से प्रार्थी इरशाद अहमद की माता के कमरे में रखे सामानों के अलावा उसमें रखा प्रार्थी का पासपोर्ट ,पासबुक,व प्रार्थी के भाई अख्तर की पास बुक और दो चेक बुक विजली की पास बुक व 60000 हजार रुपये नगद लगभग 2500 सौ रुपये सऊदी रियाल जलकर राख हो गया।
और जब पुलिस से शिकायत करने की बात की गई तो तब हिना कौसर ने बताया कि मुझसे कलाम व गजाला ने जेवरात चोरी कराया है और उन्होंने कहा कि कमरे में आग लगा देना जिससे चोरी का सबूत मिट जाए तब हिना ने अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कलाम के घर जो चोरी के जेवरात रख आई थी उनसे लाने का यकीन दिलाया जबकि चोरी गए पूरे जेवरात नहीं का सकी और जेवरात मांगने पर फौजदारी पर आमादा हो गए। जिसकी लखित शिकायत प्रार्थी इरशाद अहमद ने कोतवाली रुदौली में दिया लेकिन विपक्षी की ऊंची पहुंच के कारण रिपोर्ट नहीं लखी गई उसके बाद प्रार्थी ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ,पुलिस महानिदेशक लखनऊ व पुलिस महानिरीक्षक फैज़ाबाद को दिया लेकिन कोई कार्य वही न होने पर पार्थी ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय में धारा 156/3 के तहत कलाम कुरैशी ,पुत्र इस्लाम निवासी भेलसर व मोहम्मद मुर्सलीन निवासी विलास पुर थाना इब्राहिम पुर अम्बेडकर नगर आदि के विरुद्ध दण्डात्मक कार्य वही किये जाने की मांग की है।
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