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Saturday, October 28, 2017

खराब नाश्ता देने पर एयर इंडिया पर एक लाख का हर्जाना


इलाहाबाद : हाईकोर्ट के जज की पत्नी की हवाई यात्रा में दिए गए नाश्ते में कीड़ा निकलने की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया पर एक लाख रुपया हर्जाना लगाया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुखलाल एवं सदस्य सुमन पांडेय ने जस्टिस एमके मित्तल की पत्नी डॉ. नीलम मित्तल की शिकायत पर दिया।

उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया को आदेश दिया कि दो माह के भीतर डॉ. नीलम मित्तल को एक लाख रुपये मानसिक पीड़ा के लिए तथा मुकदमा लड़ने का खर्चा पांच हजार रुपये भी प्रदान करे। फोरम ने स्पष्ट किया है कि दो माह की अवधि बीतने के बाद भुगतान के बाद भुगतान होने पर आठ प्रतिशत ब्याज धनराशि देनी पड़ेगी।
फोरम का निष्कर्ष :
हवाई जवाह की यात्रा के टिकट में नाश्ते का शुल्क शामिल रहता है इसलिए यात्रा में स्वस्थ स्वच्छ नाश्ता देना कम्पनी का दायित्व है। जबकि दिए गए नाश्ते में कीड़ा निकला जिससे उपभोक्ता की तबियत खराब हो गई। इसके अलावा दोबारा नाश्ता भी नहीं दिया गया। दोनों ही कार्य सेवा में कमी है जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है।
यह रहा मामला :
डॉ. नीलम मित्तल ने कोलकाता से पार्ट ब्लेयर का हवाई जहाज का टिकट 12, 290 में खरीदा। फ्लाइट 8 जून 2008 को 5:30 बजे की थी परन्तु 6:30 बजे रवाना हुई। रास्ते में दिए गए नाश्ते में कीड़ा निकला जिसे वापस लेकर दूसरा नाश्ता नहीं दिया गया। इसलिए फोरम में शिकायत की गई।

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