जिलाधिकारी के आदेश पर सीओ रुदौली ने किया कार्यवाही*
*बिल्डिंग में चल रहा था किराये पर सिटी हपस्पिटल*
*हॉस्पिटल के मालिक का हुआ लाखों का नुक्सान*
*अभी हाल ही में हुआ था एग्रीमेंट*
*बिल्डिंग मालिक ने हॉस्पिटल के मालिक को भी रखा था इस मामले से अंजान*
*संवाददाता:-मो० आलम के साथ डॉक्टर मो0 शब्बीर की रिपोर्ट*
फ़ैज़ाबाद:;-ज़िलाधिकारी फ़ैज़ाबाद के आदेश पर ग्राम भेलसर में शुजागंज मोड़ पर स्थित मुस्ताक अहमद की एक ईमारत को प्रशासन ने सीज कर दिया जिसमे की किराये पर सिटी हॉस्पिटल चल रहा था व हाल ही में इस हॉस्पिटल का एग्रीमेंट हुआ था और हॉस्पिटल मालिक को भी मकान मालिक ने अपने अपराधी होने से अंजान कर रखा था तथा एक पल्सर मोटर साइकिल नंबर UP42 जेड 6637 कुर्क किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुश्ताक़ पुत्र दोस्त मोहम्मद निवासी भेलसर के विरुद्ध ज़िलाधिकारी/कलेक्टर फ़ैज़ाबाद के न्यायालाय पर धरा 14( 1) उ प्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप( निवारण) अधिo 1986 के अंतर्गत विचाराधीन वाद में ज़िलाधिकारी डॉo अनिल कुमार के आदेश दिनांक 25 सितंबर 2017 के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी रूदौली धनंजय सिंह कुशवाहा,तहसीलदार राम जनम यादव,कोतवाल रूदौली जयवीर सिंह,थानाध्यक्ष पटरंगा शमशेर बहादुर सिंह,थानाध्यक्ष मवई प्रमोद पांडेय,चौकी इंचार्ज भेलसर अंजेश सिंह सहित भारी पुलिस बल व् महिला पुलिस की मौजूदगी में गाटा संख्या 1084 रकबा 880 वर्ग फुट जिसकी मालिक श्रीमती तहसीन बानो पत्नी मुश्ताक़ को कुर्क करके कुर्की के सम्बन्ध में एक बोर्ड भी लगा दिया गया है।
ज़िलाधिकारी द्वारा प्रेषित कुर्की आदेश दिनांक 25 सितंबर 2017 के अनुसार मुश्ताक़ के विरुद्ध गो वध अधिनियम के कई वाद, धारा 7 क्रिमनल ला अमेंडमेंट एक्ट व् धारा3/5 लोक संपत्ति अधिनियम व् धरा 3( 1)गैंगेस्टर एक्ट सहित 12 वाद पंजीकृत हैं जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष पटरंगा शमशेर बहादुर सिंह कर रहे थे थानाध्यक्ष पटरंगा ने आख्या दी थी कि मुश्ताक़ ने समस्त संपत्ति आपराधिक कृत्य कारित करके अर्जित किये गए धन से अपनी पत्नी के नाम उक्त प्लाट क्रय किया गया है व् अपने नाम मोटर साइकिल क्रय की गयी है जिसे आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कुर्क कर दिया गया।
हपस्पिटल प्रशासन का भवन मालिक से किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है ।।
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