IBN24X7NEWS बगहा पश्चिमी चंपारण(बिहार) दिवाकर कुमार की रिपोर्ट
बेतिया:-प.च बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत जब्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक-2.01.2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न पुलिस केन्द्र, बेतिया के प्रांगण में किया जायेगा। 2 जनवरी, 2018 को नीलामी नहीं होने की स्थिति में पुनः 3 एवं 4 जनवरी, 2018 को नीलामी की जायेगी।नीलाम होने वाले वाहनों में टाटा एलपीटी 2515 ट्रक, बोलेरो, हीरो होण्डा स्पलेंडर, टीभीएस स्टार सिटी, बजाज डिस्कभर, पैशन प्रो, टीभीएस मैक्स, पल्सर, अपाची, यामहा, बजाज प्लेटिना, हीरो होण्डा ग्लैमर मोटिरसाइकिल एवं नाव शामिल हैं।इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते है। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को घोषणा पत्र हस्ताक्षर कर जमा करना होगा। नीलामी हेतु रखे गये वाहनों के सुरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत अग्रधन के रूप में जमा करने के पश्चात ही नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। अग्रधन बैंक ड्राफ्ट/नगद के रूप में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के नाम से जमा करना होगा, जो नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत वापस कर दिया जायेगा। वाहनों की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक के स्तर से निर्गत आचरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
नीलामी की प्रक्रिया में समाहरणालय अथवा इससे संलग्न कार्यालय/इसके अधीन किसी भी कार्यालय के सरकारी कर्मी/पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक कार्यालय अथवा इससे संलग्न थाना/कार्यालय के कर्मी/पदाधिकारी एवं अन्य सरकारी कर्मी भाग नहीं ले सकते है।
बेतिया:-प.च बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत जब्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक-2.01.2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न पुलिस केन्द्र, बेतिया के प्रांगण में किया जायेगा। 2 जनवरी, 2018 को नीलामी नहीं होने की स्थिति में पुनः 3 एवं 4 जनवरी, 2018 को नीलामी की जायेगी।नीलाम होने वाले वाहनों में टाटा एलपीटी 2515 ट्रक, बोलेरो, हीरो होण्डा स्पलेंडर, टीभीएस स्टार सिटी, बजाज डिस्कभर, पैशन प्रो, टीभीएस मैक्स, पल्सर, अपाची, यामहा, बजाज प्लेटिना, हीरो होण्डा ग्लैमर मोटिरसाइकिल एवं नाव शामिल हैं।इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते है। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को घोषणा पत्र हस्ताक्षर कर जमा करना होगा। नीलामी हेतु रखे गये वाहनों के सुरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत अग्रधन के रूप में जमा करने के पश्चात ही नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। अग्रधन बैंक ड्राफ्ट/नगद के रूप में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के नाम से जमा करना होगा, जो नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत वापस कर दिया जायेगा। वाहनों की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक के स्तर से निर्गत आचरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
नीलामी की प्रक्रिया में समाहरणालय अथवा इससे संलग्न कार्यालय/इसके अधीन किसी भी कार्यालय के सरकारी कर्मी/पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक कार्यालय अथवा इससे संलग्न थाना/कार्यालय के कर्मी/पदाधिकारी एवं अन्य सरकारी कर्मी भाग नहीं ले सकते है।
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