रिपोर्ट ओमप्रकाश कुमार IBN24x7 News
29 नवम्बर को तीसरे चरण मे होने वाले मतदान व 1 दिसम्बर 2017 को मतगणना दिवस के मौके पर शराब की दुकान को बन्द करने का दिया निर्देश
पडरौना, कुशीनगर - जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी कुशीनगर आन्द्रा वामसी ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए एक विज्ञप्ति जारी करते हुये बताया है कि जनपद मे 29 नवम्बर को होने वाले तीसरे चरण मे मतदान व 1 दिसम्बर 2017 को मतगणना के दौरान 48 घंटे पूर्व से ही जनपद की सभी ठोक व फुटकर आबकारी दुकाने, देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप भांग व ताडी की दुकाने बन्द रहेगी। अगर उस स्थिति मे किसी को भी पाया जायेगा तो उनके विरूद्व कड़ी कार्यवाई की जायेगी।
उन्होने बताया है कि मतदान की तिथि 29 नवम्बर को है। मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से यानी 27 नवम्बर को सांय 5 बजे से ही मंदिरा की दुकाने बन्द हो जायेगी। साथ ही मतगणना दिवस दिनांक 01 दिसम्बर को मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक से समाप्ति के पूर्व रात्रि 12 बजे मतगणना समाप्ति के दौरान 12 बजे तक जनपद की *सभी सरकारी व देशी मंदिरे की दुकान बन्द रहेगी। इस तथि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थो को रखना, उसका परिवहन किया जाना, उपयोग किया जाना तथा विक्रय किया जाना निषिद्व किया जाता है। उक्त बन्दी अवधि मे अगर किसी की दुकाने खुली पायेगी तो उसके विरूद्व कड़ी कार्यवाई की जायेगी।
29 नवम्बर को तीसरे चरण मे होने वाले मतदान व 1 दिसम्बर 2017 को मतगणना दिवस के मौके पर शराब की दुकान को बन्द करने का दिया निर्देश
पडरौना, कुशीनगर - जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी कुशीनगर आन्द्रा वामसी ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए एक विज्ञप्ति जारी करते हुये बताया है कि जनपद मे 29 नवम्बर को होने वाले तीसरे चरण मे मतदान व 1 दिसम्बर 2017 को मतगणना के दौरान 48 घंटे पूर्व से ही जनपद की सभी ठोक व फुटकर आबकारी दुकाने, देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप भांग व ताडी की दुकाने बन्द रहेगी। अगर उस स्थिति मे किसी को भी पाया जायेगा तो उनके विरूद्व कड़ी कार्यवाई की जायेगी।
उन्होने बताया है कि मतदान की तिथि 29 नवम्बर को है। मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से यानी 27 नवम्बर को सांय 5 बजे से ही मंदिरा की दुकाने बन्द हो जायेगी। साथ ही मतगणना दिवस दिनांक 01 दिसम्बर को मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक से समाप्ति के पूर्व रात्रि 12 बजे मतगणना समाप्ति के दौरान 12 बजे तक जनपद की *सभी सरकारी व देशी मंदिरे की दुकान बन्द रहेगी। इस तथि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थो को रखना, उसका परिवहन किया जाना, उपयोग किया जाना तथा विक्रय किया जाना निषिद्व किया जाता है। उक्त बन्दी अवधि मे अगर किसी की दुकाने खुली पायेगी तो उसके विरूद्व कड़ी कार्यवाई की जायेगी।
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